सार
पूजा सिंघल पर ईडी की कार्रवाई हुई है. ईडी ने अंतरिम रूप से पल्स सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, पल्स डायगनोस्टिक सेंटर और दो जमीन को अटैच कर लिया है. (ED attaches Pulse Hospital)
Jharkhand News: बहुचर्चित मनरेगा घोटाले में में मनी लांड्रिंग के तहत अनुसंधान के दौरान गिरफ्तार झारखंड की पूर्व खान सचिव निलंबित आइएएस पूजा सिंघल के विरुद्ध ईडी ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने गुरुवार को पूजा सिंघल की 82.77 करोड़ की चार अचल संपत्ति अस्थाई रूप से जब्त की है। इन संपत्तियों में रांची के बरियातू रोड स्थित पल्स सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, पल्स डाग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर व दो भूखंड शामिल हैं। एजेंसी ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
मनी लांड्रिंग की हुई थी जांच शुरू
ईडी ने झारखंड पुलिस और सतर्कता ब्यूरो झारखंड द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर मनी लान्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। जांच में पता चला कि कमीशन के रूप में मनरेगा घोटाले से उत्पन्न अपराध की कार्यवाही (POC) पूजा सिंघल और उसके रिश्तेदारों के विभिन्न बैंक खातों में जमा की गई थी। एजेंसी के मुताबिक, शुरू में POC सिर्फ मनरेगा घोटाले से जमा हुआ था।
11 मई को प्रवर्तन निदेशालय ने किया था गिरफ्तार
एजेंसी ने बताया कि मनरेगा से उत्तपन्न पीओसी को पूजा सिंघल के भ्रष्ट आचरण से जमा हुए बेहिसाब धन के साथ मिला दिया गया और इस धन को पूंजी/निवेश के रूप में लगाया गया था। मालूम हो कि सिंघल 2000 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की अधिकारी हैं और उन्हें मनरेगा योजना में कथित अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन के आरोप में 11 मई को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था।
कारोबारी पति के यहां भी पड़ा था छापा
मालूम हो कि एजेंसी ने उनके परिसरों के अलावा उनके कारोबारी पति और एक चार्टर्ड एकाउंटेंट के यहां भी छापे मारे थे। इस मामले में पूजा सिंघल समेत गिरफ्तार तीनों व्यक्ति फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
जानिये, कौन-कौन सी संपत्ति जब्त हुई
संपत्ति का ब्योरा कागजी मूल्य वास्तविक मूल्य मालिक
पल्स डायग्नोस्टिक 1.10 करोड़ 2.70 करोड़ अभिषेक झा
पल्स अस्पताल का भवन और जमीन 13.19 करोड़ 42.85 करोड़ पल्स संजीवनी हेल्थ केयर
अस्पताल के पास 1.65 डिसमिल का कट प्लॉट 17.00 लाख 17.00 लाख अमिता झा
पल्स संजीवनी के उपकरण और मशीन 34.95 करोड़ 34.95 करोड़ पल्स संजीवनी
कांके में 17 डिसमिल जमीन 94.6 लाख 2.27 करोड़ राधे श्याम फायर वर्क्स एलएलपी
अभिषेक झा की मां के नाम पर खरीदी गयी जमीन भी जब्त
अभी अस्थायी जब्ती है, इसलिए संपत्तियों पर मालिकाें का ही कब्जा रहेगा, इसकी खरीद-िबक्री नहीं हो सकेगी