नई दिल्ली : चाइनीज लोन और सट्टेबाजी ऐप्स के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 138 सट्टेबाजी ऐप और 94 ऋण देने वाले ऐप को प्रतिबंधित और ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. मिली जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को ऐसे चाइनीज ऐप को बैन करने का निर्देश दिया गया था. जो किसी अन्य तीसरे पक्ष के लिंक के जरिये काम कर रहे हैं.
इन चाइनीज ऐप की वजह से कई लोगों ने की खुदकुशी..
वहीं कर्ज चुकाने में असमर्थ कई लोगों को इन चाइनीज ऐप के लिए काम करने व किया की वो खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो गए, इन ऐप्स से कर्जदारों को छेड़छाड़ की गई तस्वीरों को जारी करने की धमकी दी गई और उन्हें अपने से शर्मसार किया गया. विशेष रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इन ऐप्स के क के बाद ये मुद्दा सुर्खियों में आया.
जासूसी के लिए चीनी ऐप का होता है इस्तेमाल !
इन चाइनीज ऐप में सर्वर साइड सिक्योरिटी का गलत इस्तेमाल करके जासूसी उपकरण में होती है. क्योंकि इन ऐप्स के पास भारतीयों के महत्वपूर्ण डेटा तक पहुंच है. ऐसे डेटा बड़े पैमाने पर निगरानी के लिए किया जा सकता है, जिस वजह ऐसे सभी ऐप्स को दे माना जा रहा है.
इमरजेंसी ब्लॉक की शिफारिश पर कार्रवाई शुरू
अब इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन ऐप को ‘इमरजेंसी ब्लॉक’ क की सिफारिश पर कार्रवाई शुरू की है. दोनों मंत्रालयों से यह पुष्टि करने के बाद कार्रवा इन ऐप पर आईटी अधिनियम की धारा 69 लागू होती है. क्योंकि इनमें ऐसी सामग्री है आधिपत्य और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाली है।