राहुल गांधी के अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़े मामले पर झारखण्ड हाई कोर्ट से राहुल गांधी को मिली राहत !

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झारखण्ड : कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को झारखण्ड हाई कोर्ट से मिली राहत जारी रहेगी. शुक्रवार को कोर्ट की कार्रवाई के बाद मामले में अगले आदेश तक राहुल गांधी के खिलाफ खंड कार्रवाई नहीं की जा सकेगी. अब17 मार्च को अगली सुनवाई होगी.

ये है पूरा मामला BJP के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान से जुड़ा हुआ है. याचिकाकर्ता के एडवोकेट बिनोद साहू ने बताया कि शुक्रवार को दोनों पक्षों को लिखित बहस दाखिल करने की तिथि निर्धारित थी. तब दोनों पक्षों ने कोर्ट को बताया कि लिखित में बहस तैयार नहीं हो पाया है. इस आधार पर हाई कोर्ट ने 17 मार्च को अगली सुनवाई निर्धारित की है.

क्या हुआ था पिछली सुनवाई में : 3 फरवरी शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अंबुज नाथ की अदालत में BJP के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई की गई. जिसमें राहुल गांधी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पूर्व में जो हाई कोर्ट द्वारा रोक लगाई गई थी, उसके बावजूद भी निचली अदालत ने समन जारी किया है. जिस पर अदालत ने अगले आदेश तक के लिए फिर से रोक लगा दी और अंतरिम राहत को अगले आदेश तक के लिए जारी कर दिया है. साथ ही अगली सुनवाई के लिए मामले में दोनों पक्षों को लिखित बहस पेश करने को कहा है.

जाने क्या है मामला : दरअसल नवीन झा नामक शख्स ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ रांची की अदालत में याचिका दायर की थी. उनका आरोप था कि राहुल गांधी ने कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के दौरान भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. उनका आरोप था कि राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा था कि BJP में एक हत्यारा अध्यक्ष बन सकता है लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हो सकता है. अमित शाह के खिलाफ इसी टिप्पणी को आधार बनाकर राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की गई थी.

वहीं इस मामले में रांची की निचली अदालत की ओर से राहुल गांधी को वर्ष 2018 में नोटिस जारी किया गया था. इसके बाद राहुल गांधी की तरफ से झारखंड हाई कोर्ट में आईए याचिका दाखिल की गई थी. इस मामले को लेकर लगातार सुनवाई चल रही है. शुक्रवार को भी इसी मामले की सुनवाई हाई कोर्ट न्यायाधीश अंबुज नाथ की अदालत में हुई.

 

 

 

 

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