Ranchi : रिम्स के आदेश के खिलाफ एक छात्र ने झारखण्ड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है MBBS के छात्र आशीर्वाद सुमन ने अधिवक्ता सुभाशीष रसिक सोरेन के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की है. अपनी याचिका में छात्र ने कहा है कि सभी अहर्ताओं को पूरा करने के बाद रिम्स में MBBS के कोर्स के लिए उनका चयन हुआ चयन के बाद रिम्स में उन्होंने अपना दाखिला लिया और रिम्स ने उनसे फीस भी ले ली लेकिन कुछ दिनों बाद रिम्स ने उनका एडमिशन कैसिंल कर उनकी जगह किसी और छात्र का एडमिशन ले लिया
आशीर्वाद सुमन का एडमिशन दिव्यांग कोटे से हुआ..
वहीं बताया जा रहा है कि लोहरदगा के रहने वाले आशीर्वाद सुमन का एडमिशन दिव्यांग कोटे से हुआ था. लेकिन अचानक उन्हें बिना किसी ठोस वजह बताये उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है याचिका में कहा गया कि रिम्स के अधिकारियों की मिलीभगत से आशीर्वाद सुमन का नामांकन रद्द कर दूसरे राज्य के किसी छात्र को एडमिशन दे दिया गया है. इसलिए एडमिशन रद्द करने के रिम्स के आदेश को खारिज किया जाये.