सार
पत्नी को सिपाही पति पर शुरू से शक था, इसलिए पति से ‘दूसरी’ महिला बनकर चैटिंग की। सिपाही पति ने ‘दूसरी’ महिला को सेक्स करने, किस करने और गले लगाने के लिए होटल में आने के लिए कहा।
Viral News : मध्य प्रदेश के इंदौर में पत्नी ने रंगीन मिजाज पुलिस कॉन्स्टेबल पति की करतूत का खुलासा करने करने अनोखा तरीका अपनाया. पत्नी ने सबसे पहले फेसबुक पर फर्जी नाम से आईडी बनाई. इसके बाद पति को रिक्वेस्ट भेजी और एक्सेप्ट होते ही दोनों बातें करने लगे. बात करने के दौरान पुलिसकर्मी ने पत्नी को अन्य युवती समझ Kiss और Sex की डिमांड कर डाली. पत्नी ने असलियत बताई तो उसकी पैरों तले जमीन खिसक गई.
इंदौर की सुखलिया निवासी मनीषा चावंड की पंचम की फैल में रहने वाले जवान सत्यम बहल से 2019 में शादी हुई थी. कुछ दिनों तक सत्यम ने मनीषा को अच्छे से रखा, लेकिन फिर उसके बाद यातनाओं का दौर शुरू हो गया. आए दिन पुलिस जवान पत्नी को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा. पत्नी को जरा-जरा सी बातों पर बाथरूम में कई घंटों तक बंद करके रखता था. घंटों जमीन पर बैठाकर मारपीट करता था.
परेशान होकर युवती ने अपने माता-पिता से शिकायत की, जिसको लेकर महिला थाने में आरोपी पति की रिपोर्ट दर्ज कराई गई. 28 नवंबर 2020 को दर्ज करवाई गई एफआईआर में लिखवाया गया कि पति घर में अखबार तक भी नहीं पढ़ने देता था. यही नहीं, लगातार महिला से दहेज में मोटरसाइकल की मांग की जा रही थी. इस मामले में पति को गिरफ्तार करने के भी आदेश हुए थे. फिलहाल आरोपी जमानत पर बाहर है. कोर्ट में मामला चल रहा है.
‘होटल में आओ’, फेसबुक चैट पर जिस महिला से गंदी बात कर रहा था पुलिसवाला, वह निकली पत्नी
पीड़िता के आरोपों पर इंदौर जिला कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ घरेलू हिंसा से संरक्षण कानून के तहत मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए. याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बीते सोमवार को खाने-खर्चे स्वरूप 2 लाख रुपए, साथ ही हर महीने भरण पोषण के लिए भी 7 हजार रुपए महिला को देने के पति को आदेश दिए.
घरेलू हिंसा की याचिका पर मिला फैसला
पुलिस जनसुनवाई में सत्यम पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मनीषा ने पति और सास को लेकर घरेलू हिंसा के तहत याचिका पेश की थी। मनीषा के आरोपों पर जिला कोर्ट ने महिला एवं बाल विकास विभाग से रिपोर्ट तलब करने के बाद ससुरालजनों के खिलाफ घरेलू हिंसा से संरक्षण कानून में संज्ञान लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया।
अब देना होंगे दो लाख रुपए और 7 हजार रुपए प्रतिमाह
याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला कोर्ट इंदौर की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुरभि सिंह सुमनजी ने मनीषा की याचिका पर पति सत्यम बहल, सास आरती बहल घरेलू हिंसा ना करने के साथ 8 जनवरी 2020 से सात हजार रुपए प्रति माह पीड़िता को भरण पोषण स्वरूप देने का आदेश दिया। साथ ही दो लाख रुपए दिए जाने का आदेश जारी किया।