सार
Covid Protocol: दिल्ली हाई कार्ट ने यह आदेश उड़ानों और हवाई अड्डों पर मानदंडों के उल्लंघन पर दायर पीआईएल पर आया है।
Covid Protocol: दिल्ली हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट्स और फ्लाइट्स में कोविड प्रोटोकॉल के सख्त पालन का आदेश दिया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन सांघी की बेंच ने कहा कि जो लोग एयरपोर्ट पर और विमान में मास्क नहीं पहनते हैं, उन पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। बेंच ने कहा कि नियमों का पालन किया जाना चाहिए। अगर कोई नियम न माने तो उसे एयरपोर्ट या विमान से बाहर कर देना चाहिए।
एयर ट्रैवल के दौरान कोविड नियमों के उल्लंघन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में PIL दाखिल की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने नियमों के सख्त पालन का आदेश जारी किया है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने कोर्ट को बताया कि विमान में सिर्फ खाना खाने के दौरान मास्क उतारे जाने की छूट दी गई है।
कोर्ट ने कहा- DGCA गाइडलाइन जारी करे
कोर्ट ने कहा- एयरलाइंस यह निश्चित करें कि आदेश का सख्ती से पालन किया जाए। ऐसे में DGCA को अलग से एक गाइडलाइन भी जारी करनी चाहिए। ये गाइडलाइन एयरपोर्ट अधिकारियों, प्लेन में मौजूद स्टाफ, कैप्टन, पायलट्स को भेजी जाए। इसमें उन पैसेंजर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लेने को कहा जाए जो हाईजीन और प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे है। ऐसे यात्रियों को नो-फ्लाई लिस्ट में डाला जाए।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कुल संक्रमणों का 0.05 प्रतिशत सक्रिय मामले हैं। रिकवरी रेट 98.74 प्रतिशत दर्ज किया गया है। दैनिक संक्रमण दर 0.84 प्रतिशत है। साप्ताहिक संक्रमण दर 0.67 प्रतिशत है। मृत्यु दर 1.22 प्रतिशत दर्ज की गई है। राष्ट्रव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में वैक्सीन की 193.70 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं।