Jharkhand News : राज्य सरकार ने मोटर वाहनों को कबाड़ घोषित करने संबंधित केंद्र की नीति को पूरी तरह से अपना लिया है। इससे संबंधित प्रस्ताव राज्य कैबिनेट से पारित हो चुका है। निबंधित वाहनों के लिए निर्धारित समय सीमा पार कर चुके वाहनों को चलाना गैरकानूनी तो होगा ही, इसके लिए जान माल का खतरा और भारी जुर्माना लगाए जाने की संभावना बनी रहेगी। केंद्र सरकार ने इसी तरह की परेशानियों से मुक्ति के लिए वाहन स्क्रैपिंग नीति तैयार की है।
सभी जिलों में सुविधा केंद्र खोलने की तैयारी
झारखंड में वाहनों की स्क्रैपिंग इतना आसान भी नहीं होगा। राज्य सरकार को इसके लिए नए सिरे से आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करना होगा। हर जिले में वाहनों के निबंधन एवं स्क्रैपिंग के लिए सुविधा केंद्र का निर्माण करना होगा और प्रारंभिक तैयारियों के अनुसार इसके लिए पीपीपी मोड पर निवेशकों को आमंत्रित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने पूरे देश में सड़कों पर दौड़ रहे कबाड़ हो चुके वाहनों को हटाने का निर्णय लिया है और इसी के तहत परिवहन विभाग ने स्क्रैप नीति का निर्माण किया है।
नई गाड़ी खरीदने पर रोड टैक्स में छूट
झारखंड सरकार ने हाल में ही इस नीति को अंगीकृत किया है जिसके तहत पुराना वाहन स्क्रैप में डालकर नई गाड़ी खरीदने पर लोगों को 15 से 25 प्रतिशत तक रोड टैक्स में राहत देने का प्रविधान किया गया है। वाणिज्यिक वाहनों को स्क्रैप में डालकर नया वाहन खरीदने की स्थिति में राज्य सरकार कूल रोड टैक्स में 15 प्रतिशत तक की छूट देगी, वहीं निजी उपयोग के वाहनों को स्क्रैप घोषित किए जाने के बाद नए वाहन की खरीदारी पर रोड टैक्स में 25 फीसद तक की छूट दी जाएगी।
केवल एक बार सरकार देगी रोड टैक्स में छूट
राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि यह छूट सिर्फ एक बार दी जा सकती है। शुरुआती तौर पर सरकार की यह नीति तो आकर्षित लगती है लेकिन आम लोगों को प्रक्रिया की जानकारी नहीं होने से इस नीति को समझने में कठिनाई हो रही है। परिवहन विभाग जिला स्तर से लेकर मुख्यालय तक इसके लिए टीम बनाएगी और नियमावली के आधार पर वाहनों को स्क्रैपिंग के लिए भेजा जाएगा। जिलों में स्क्रैपिंग के लिए एक बड़ा सेंटर तैयार किया जाएगा, जहां छोटे-बड़े सभी प्रकार के वाहनों की स्क्रैपिंग हो सकेगी।